ITR Filing Deadline 2025: क्या बढ़ेगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तारीख? IT विभाग का अपडेट

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ITR Filing News LIVE Updates Will the ITR due date 2025 be extended
ITR Filing News LIVE Updates Will the ITR due date 2025 be extended

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख अब सिर्फ दो दिन दूर है। बिना किसी पेनल्टी के ITR फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर तय की गई है। इस बीच आयकर विभाग ने शनिवार को बताया कि अब तक 6 करोड़ से ज्यादा टैक्स रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है।

ITR विभाग का बयान

आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक X (पहले ट्विटर) अकाउंट पर जानकारी दी कि ITR फाइलिंग के लिए 24×7 हेल्पडेस्क सक्रिय है। इसके जरिए टैक्सपेयर्स को कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मदद उपलब्ध कराई जा रही है। विभाग ने अपील की है कि जो लोग अब तक अपना ITR दाखिल नहीं कर पाए हैं, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द रिटर्न भरें।

इस साल क्यों मिली थी बढ़ी हुई डेडलाइन?

गौरतलब है कि इस साल टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने ITR फाइलिंग की तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया था। इसकी वजह अप्रैल और मई में ITR फॉर्म्स में किए गए स्ट्रक्चरल और कंटेंट बदलाव बताए गए थे।

पिछले साल का रिकॉर्ड

ITR फाइलिंग लगातार बढ़ रही है। आकलन वर्ष 2024-25 के लिए 31 जुलाई 2024 तक रिकॉर्ड 7.28 करोड़ ITR दाखिल किए गए थे। वहीं, आकलन वर्ष 2023-24 में यह संख्या 6.77 करोड़ थी।

पेनल्टी और लेट फाइलिंग

अगर कोई टैक्सपेयर 15 सितंबर की समय सीमा चूक जाता है, तो वह 31 दिसंबर 2025 तक लेट फाइलिंग के जरिए ITR दाखिल कर सकता है। हालांकि, इसके लिए 5,000 रुपये तक का लेट फीस देना होगा। जिन टैक्सपेयर्स की कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, उनके लिए लेट फीस 1,000 रुपये तय की गई है।

आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस बार अभी तक डेडलाइन बढ़ाने की कोई नई घोषणा नहीं की गई है।

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