कहां है बरेली दंगे का मास्टरमाइंड: पुलिस को छका रहे मौलाना तौकीर, बार ऑन-ऑफ किया फोन; दिल्ली में भागती रही टीम

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कागजी मुठभेड़ दिखाने में अभ्यस्त पुलिस की टीम दिल्ली में बरेली दंगे के मास्टर माइंड मौलाना तौकीर रजा की तलाश में पसीना-पसीना हो गई। सीओ के नेतृत्व में टीम ने सुबह से शाम तक लोकेशन के आधार पर कई इलाके खंगाले पर रात में मौलाना का मोबाइल फोन बंद हो गया।

पुलिस पर आरोप लग रहा था कि मौलाना का मोबाइल फोन खुला होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। प्रेमनगर इंस्पेक्टर पर लापरवाही बरतने के मामले में एसएसपी जांच शुरू करा चुके हैं। इस बीच जब कोर्ट ने सीओ प्रथम को जिम्मेदारी दी तो लगा कि पुलिस आसानी से मौलाना तक पहुंच जाएगी। मंगलवार को पुलिस ने दिल्ली पहुंचकर मौलाना की तलाश शुरू की।

मौलाना का मोबाइल फोन कभी खुलता तो कभी बंद हो जा रहा था। लोकेशन कभी हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, कभी ओखला तो कभी जामा मस्जिद की ओर आ रही थी। पुलिस जब एक मुकाम पर पहुंचती थी तो मौलाना का नंबर बंद हो जाता था। थोड़ी देर बाद नई लोकेशन मिलती थी और फिर टीम लक्ष्य से भटक जाती थी। उनके परिचितों की लोकेशन भी बार-बार बदल रही थी। रात आठ बजे जामा मस्जिद इलाके में मौलाना का मोबाइल फोन बंद हुआ तो फिर नहीं खुला। टीम को सुबह कोर्ट में जवाब भी देना था तो आधी रात में टीम लौट आई।

गनर दिल्ली में खोज रहे लोकेशन

मौलाना के दोनों गनर बरेली पुलिस की टीम को हजरत निजामुद्दीन दरगाह के पास मिले। उन्होंने बताया कि सात या आठ मार्च को मौलाना अपने आवास से निकले और उनसे कहा कि हैदराबाद एक मीटिंग में जा रहे हैं। आप लोग घर पर ही रहें। इसके बाद से उनका पता नहीं चल रहा है। जबकि, लोकेशन के हिसाब से मौलाना पूरे समय दिल्ली में ही रहे। पुलिस टीम ने दोनों गनर को फिलहाल दिल्ली में रहकर सुरागरशी करने को कहा है। सीओ प्रथम संदीप कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट ने अगली तारीख में वक्त दे दिया है। उम्मीद है कि इस अवधि में मौलाना को हर हाल में गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

बरेली दंगे का मास्टरमाइंड तौकीर का दोबारा जारी किया गया वारंट

एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट से बुधवार को मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ दोबारा से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इस बार वारंट एसएसपी के नाम से संबोधन करके जारी किया गया है, मतलब कि 19 मार्च 2024 को मौलाना को गिरफ्तार कर पेश कराने की जिम्मेदारी एसएसपी को सीधे तौर पर दी गई है। वारंट में मारपीट, हमला, बलवा, सेवन क्रिमनल लॉ एक्ट और साजिश रचने जैसी वह सभी धाराएं लगाई गई हैं जिनमें मुकदमे के बाकी आरोपियों पर चार्जशीट लगी है।

तीन अन्य के खिलाफ भी गैरजमानती वारंट

इस मामले में अभियुक्त बाबू, राजू उर्फ राजकुमार, कौसर व निसार अहमद की मुकदमे के दौरान मौत होने की रिपोर्ट पेश की गई। अभियुक्त आरिफ, वसीम व अबरार के पेश नहीं होने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ भी गैरजमानती वारंट जारी कर दिया।

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