लखनऊ कोर्ट के आदेश पर वजीरगंज थाने में हिंदू देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। कोर्ट ने वजीरगंज थाना प्रभारी को 7 दिन के अंदर FIR की कापी कोर्ट भेजने का आदेश दिया है।
बता दें कि मामले में अधिवक्ता रागिनी रस्तोगी ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। बताया कि 15 नवंबर 2023 को समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव एवं पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की एक समाचार पत्र में खबर प्रकाशित हुई थी। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के हिन्दू देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी पढ़कर आहत हुईं थी।
उन्होंने बताया कि पूर्व में एक्स पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं व सनातनी अवलंबियों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले आपत्तिजनक पोस्ट किए हैं। मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने वजीरगंज पुलिस से आख्या तलब की थी। इसके आधार पर मौर्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। इंस्पेक्टर वजीरगंज ने दिनेश चंद्र मिश्र ने बताया मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।