शादीशुदा हिंदू महिला को बहलाकर करा दिया धर्मपरिवर्तन; पिता की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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यूपी के फतेहपुर जिले में एक शादीशुदा हिंदू महिला को बहलाकर कुछ लोगों ने धर्मांतरण करा दिया है. पुलिस ने पिता की तहरीर पर शनिवार को चार लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है. महिला के पिता ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि अमन कुरैशी बेटी की शादी के पहले से गांव में मवेशियों की खरीद फरोख्त के लिए आया करता था तभी से उसकी नज़र बेटी पर थी.

अमन कुरैशी ने कई बार उसकी बेटी को परेशान करने की कोशिश की थी लेकिन वह उसके झांसे में नहीं आई थी. शादी के बाद ससुराल से मायके में रह रही युवती को परिजनों की गैर मौजूदगी में बीते 9 मई को अमन कुरैशी बहलाकर अपने साथ ले गया और उसका धर्मपरिवर्तन करा दिया. जब पिता घर लौटे तो देखा कि बेटी घर पर नहीं है तो आस-पास के लोगों बताया कि वो अमन उसे अपने साथ ले गया है.

आपको बता दें की जिले के बकेवर थाना क्षेत्र की रहने वाली संध्या देवी की शादी एक वर्ष पहले कल्यानपुर थाना क्षेत्र में हुई थी. घटना के बाद जब युवती के पिता ने अमन और उसके पिता से बात की तो उन लोगों ने कहा कि “अब बेटी को भूल जाओ वो संध्या से शबनम बन चुकी है ज्यादा खोज-खबर करोगे तो पूरे परिवार को मरवा दूंगा.”

शादीशुदा हिंदू महिला के पिता ने लगाए गंभीर आरोप, धर्म परिवर्तन का सिंडिकेट चला रहे मौलवी

युवती के पिता के मुताबिक अमन कुरैशी, उसका पिता अबरार, साला नफीस और पत्नी मुबीना सहित कई मौलवी धर्म परिवर्तन का सिंडिकेट चलाते हैं. उन्होंने कहा कि ये लोग लड़कियों को बहलाकर फतेहपुर शहर लाते हैं और धर्मपरिवर्तन कराकर उनका निकाह करा देते हैं. पीड़ित पिता का आरोप है की बीते 9 मई को घर से गायब हुई पुत्री के लिए कई दिनों तक थाने के चक्कर काटते रहे लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई. युवती के पिता का कहना है कि एसपी के साथ-साथ मुख्यमंत्री और महिला आयोग में भी शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन कोर्ट का सहारा लेना पड़ा.

ये भी पढ़ें: प्रतापगढ़ की महिला की पुणे में मौत: मायके वालों ने लगाया हत्या आरोप, शादी के एक सप्ताह बाद ही महिला ने की थी दूसरी शादी

कोर्ट के आदेश पर थाने में हुआ केस दर्ज

वहीं बकेवर थाने की पुलिस ने शनिवार को कोर्ट के आदेश पर 30 वर्षीय अमन कुरैशी पुत्र अबरार कुरैशी, 58 वर्षीय अबरार कुरैशी , 52 वर्षीय मुबीना पत्नी अबरार और 36 वर्षीय नफीस कुरैशी पुत्र सन्नो निवासी सिकवाड़ा थाना घाटमपुर जिला कानपुर नगर के खिलाफ B.N.S.S के तहत 366, 506, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 3,5(1) के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

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