किसान सम्मान निधि पाने के लिए सरकार की तरफ से एक नया नियम जारी किया गया है. इसके तहत किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा.
शासन की तरफ से जारी हुए आदेश के अनुसार किसानों को farmer registry में किसान का नाम, पिता का नाम, अपने स्वामित्व वाली जमीन की जानकारी, आधार कार्ड, एवं ई केवाईसी सहित जरूरी विवरण दर्ज करना होगा. इसके बिना किसानों की सम्मान निधि की अगली किस्त रोक दी जाएगी.
किसान सम्मान निधि के लिए समय से प्रक्रिया पूरी करा लें
आजमगढ़ जिला उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार ने बताया कि किसानों के डाटाबेस तैयार करने के लक्ष्य से farmer registry का विकल्प तैयार किया गया है, जिसकी मदद से एक क्लिक पर ही किसान की सारी जानकारी मिल सके. साथ ही किसानों के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल सके.
इसके तैयार होने के बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सीसी फसल बीमा, एसपी कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जैसी तमाम योजनाओं का लाभ मिल सकेगा. डिजिटल डेटाबेस को समय-समय पर अपडेट भी किया जाएगा जिससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो.
ऐसे कर सकते हैं आवेदन
जिला उप कृषि निदेशक आजमगढ़ ने बताया कि इसके लिए किसान आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. इसके लिए शासन की तरफ से पोर्टल बनाया गया है. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए https://upfr.agristack.gov.in वेबसाइट पर फार्मर रजिस्ट्री कर सकेंगे.
इसके लिए मोबाइल ऐप (UP FARMER REGISTRY UP) भी बनाया गया है. फार्मर रजिस्ट्री के लिए किसान जन सुविधा केंद्रों पर भी जा सकते हैं. इसके अलावा विभाग के द्वारा कैंप के माध्यम से भी किसानों की रजिस्ट्री की जाएगी. जो 25 नवंबर से 31 दिसंबर 2024 तक चलेगी. सभी राजस्व गांव में कैंप लगाकर लेखपाल कृषि कर्मचारी के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री तैयार करेंगे.
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