उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर अंतरिम जमानत, पीड़िता ने कहा- मुझे एम्स के डॉक्टर, सीबीआई पर भरोसा नहीं

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उन्नाव रेप केस के मुख्य आरोपी और पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने एम्स में इलाज की अनुमति दी है। अदालत ने आदेश दिया कि एम्स के चिकित्सा अधीक्षक यह जांच करेंगे कि सेंगर का इलाज दिल्ली में संभव है या नहीं?

पीड़िता ने आरोप लगाया, “यह पूरी प्रक्रिया मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ साजिश हो सकती है। सेंगर को हमेशा न्याय मिल जाता है, लेकिन हमें न्याय नहीं मिलता।”

इस फैसले के बाद पीड़िता ने वीडियो जारी कर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि “सेंगर का राजनीतिक प्रभाव बड़ा है और यह निर्णय उनके पक्ष में काम कर सकता है।” पीड़िता ने एम्स, सीबीआई और डॉक्टरों पर भरोसा नहीं होने की बात कही और सेंगर के इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में व्यवस्था करने की मांग की।

परिवार ने जताया जान का खतरा

पीड़िता और उनके परिवार ने आशंका जताई है कि सेंगर का प्रभाव अब भी बरकरार है, जो न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है। उन्होंने अदालत से अपील की है कि सेंगर की जमानत रद्द की जाए और इलाज पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित किया जाए।

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